आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी और सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर की अंतरिम रिहाई की याचिकाओं को आज सुबह बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया , उनके वकील ने अब जमानत की औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए विशेष सीबीआई अदालत का दरवाजा खटखटाया है। न्यायालय ने नकद जमानत स्वीकार कर दस्तावेज सत्यापन के लिए रजिस्ट्री को भेज दिए हैं। हालांकि, कोर्ट में जमानत की प्रक्रिया पूरी होने में देरी के चलते चंदा कोचर और पति दीपक कोचर को सोमवार को जेल से रिहा नहीं किया गया। मंगलवार सुबह उन्हें रिहा किए जाने की संभावना हैं।