Saturday, March 14, 2026
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ऐरोली में अवैध इमारत पर चला NMMC का बुलडोजर, नोटिस के बावजूद नहीं माने मालिक

नवी मुंबई। नवी मुंबई नगर निगम (NMMC) ने सोमवार को अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ऐरोली वार्ड स्थित सेक्टर 4 में एक ग्राउंड प्लस एक मंजिला अनधिकृत इमारत को आंशिक रूप से ध्वस्त कर दिया। यह कदम संबंधित व्यक्ति द्वारा नगर निगम के अतिक्रमण विभाग द्वारा जारी नोटिस की अनदेखी करने के बाद उठाया गया। नगर निगम के मुताबिक, इस इमारत का निर्माण एच एम सुर्वे द्वारा बिना किसी वैध अनुमति के किया गया था। निर्माणकर्ता को महाराष्ट्र क्षेत्रीय और नगर नियोजन अधिनियम, 1966 की धारा 54 के तहत नोटिस जारी कर स्वेच्छा से संरचना हटाने का आदेश दिया गया था। लेकिन समय सीमा के भीतर कोई कार्रवाई न होते देख, निगम ने खुद विध्वंस अभियान शुरू किया। यह अभियान नगर आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे के निर्देशों पर, अतिरिक्त आयुक्त (2) डॉ. राहुल गेथे और उपायुक्त (अतिक्रमण) भागवत डोईफोडे के मार्गदर्शन में चलाया गया। मौके पर ऐरोली वार्ड के सहायक आयुक्त सुनील कथोले की अगुवाई में टीम ने ध्वस्तीकरण कार्य को अंजाम दिया। अभियान में जूनियर इंजीनियर संदीप म्हात्रे, स्थानीय कर्मचारी और अतिक्रमण पुलिस दल शामिल रहे। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि आने वाले दिनों में इस तरह के अभियान और भी तेज़ किए जाएंगे, ताकि शहर में अनधिकृत निर्माणों पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सके।

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