
नागपुर। महाराष्ट्र में सड़क दुर्घटनाओं के कारण हो रही मौतों की संख्या में चिंताजनक वृद्धि हो रही है। इस साल के अगस्त महीने तक 228 लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा चुके हैं। इन खतरनाक आंकड़ों पर नियंत्रण पाने के लिए नागपुर पुलिस ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। नागपुर के पुलिस कमिश्नर रवींद्रकुमार सिंगल ने सख्त आदेश जारी करते हुए कहा है कि यदि किसी दुर्घटना का कारण सड़क के गड्ढे हैं, तो उस सड़क के निर्माण के लिए जिम्मेदार कंपनी, एजेंसी, और ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसके अलावा, इन पर आईपीसी की धारा 304 (सदोष मनुष्य वध) के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। यह कदम सड़क पर हो रही दुर्घटनाओं की संख्या को देखते हुए उठाया गया है। गौरतलब है कि पिछले साल नागपुर जिले में 138 लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत हुई थी, जबकि इस साल अगस्त तक यह संख्या 228 तक पहुंच चुकी है। इसको ध्यान में रखते हुए नागपुर पुलिस ने यह सख्त फैसला लिया है। इस आदेश के तहत, यदि किसी व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत होती है और जांच में यह पाया जाता है कि सड़क निर्माण की गुणवत्ता में कमी, गड्ढे या अन्य कोई कमी जिम्मेदार है, तो निर्माण कंपनियों के मालिकों, ठेकेदारों और संबंधित सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मौतों को कम करना और सड़क निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। नागपुर पुलिस का यह फैसला राज्य में सड़क सुरक्षा को बढ़ाने और दुर्घटनाओं में हो रही मौतों पर अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।