
नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 2008 के 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के आरोपी और साजिशकर्ता तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत 8 सितंबर तक बढ़ा दी है। स्पेशल जज चंदर जीत सिंह ने यह आदेश सुनाया। साथ ही, कोर्ट ने राणा को अपने भाई से महीने में तीन बार फोन पर बात करने की अनुमति दी, ताकि वह निजी वकील रखने की प्रक्रिया आगे बढ़ा सके। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह बातचीत जेल अधिकारियों की उपस्थिति में होगी, केवल हिंदी या अंग्रेजी में होगी और इसे रिकॉर्ड किया जाएगा। इससे पहले भी 7 अगस्त और 9 जून 2025 को कोर्ट ने राणा को परिवार से बात करने की अनुमति दी थी, हालांकि तिहाड़ जेल प्रशासन ने नियमित बातचीत की मांग का विरोध किया था। एनआईए ने 9 जुलाई को राणा के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। उसे 10 अप्रैल की शाम को दिल्ली के पालम वायुसेना अड्डे पर उतरते ही गिरफ्तार किया गया था। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रत्यर्पण के खिलाफ उसकी याचिका खारिज होने के बाद भारतीय एजेंसियों की टीम उसे लाने के लिए अमेरिका गई थी। तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है और 26/11 हमलों के मुख्य साजिशकर्ता डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी का करीबी सहयोगी है। दोनों बचपन के दोस्त थे और एक ही सैनिक स्कूल से पढ़ाई की थी। राणा ने हेडली की मदद के लिए मुंबई में एक एजेंसी खोली थी, जिससे भारत में उसकी आवाजाही आसान हो गई थी।