ठाणे। त्योहारी सीजन में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मीरा भयंदर नगर निगम (एमबीएमसी) ने दिवाली के दौरान खुले मैदानों में पटाखों की बिक्री के लिए दिशानिर्देशों पर आधारित एक सुरक्षा नीति तैयार की है। निगम ने शहर के 12 मैदानों की पहचान की है, जहां लगभग 100 दुकानों को पटाखे बेचने की अनुमति दी जाएगी। इन स्थानों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम, रॉयल गार्डन ग्राउंड, तेंदुलकर ग्राउंड, और अन्य शामिल हैं। निगम आयुक्त संजय काटकर ने कहा कि भारतीय विस्फोटक अधिनियम के तहत सुरक्षा उपायों की जांच के बाद ही स्टॉल लगाने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही, सड़कों और फुटपाथों पर अस्थायी पटाखा स्टॉल लगाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि, विक्रेता निजी भूमि और गैर-आवासीय क्षेत्रों में पटाखा स्टॉल लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें उचित अनुमति लेनी होगी। पटाखा बेचने वाले दुकानदारों के लिए पुलिस, अग्निशमन विभाग और जिला प्रशासन से एनओसी लेना अनिवार्य किया गया है। केवल लाइसेंसधारी व्यापारी ही पटाखे बेच सकते हैं। एमबीएमसी ने पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हरित पटाखों के उपयोग की सलाह दी है, जो कम शोर और कम धुआं उत्पन्न करते हैं।