
नई दिल्ली। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ‘लैंड फॉर जॉब’ मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर को निरस्त करने और ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। जस्टिस रविंद्र जूडेजा की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को करने का आदेश दिया। लालू यादव की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मामले में अभियोजन चलाने के लिए आवश्यक अनुमति नहीं ली गई थी। इस कारण पूरी जांच गैरकानूनी है और बिना अनुमति के जांच शुरू नहीं की जा सकती। सिब्बल ने यह भी कहा कि इस मामले में पूरी कार्यवाही ही गलत है। सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश वकील ने कहा कि लालू यादव की ओर से जानबूझकर ट्रायल कोर्ट में आरोप तय करने पर दलीलें नहीं रखी जा रही हैं। ट्रायल कोर्ट में 9 सितंबर को दलीलें खत्म हो जाएंगी। कोर्ट ने कहा कि आवश्यक अनुमति की बात केवल भ्रष्टाचार निरोधक कानून के मामलों में होगी, न कि भारतीय दंड संहिता से जुड़े मामलों में। सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई को ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इस मामले में 7 अक्टूबर 2022 को सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत 16 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। ट्रायल कोर्ट ने 25 फरवरी को सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लिया। इसके बाद 7 जून 2024 को अंतिम चार्जशीट दाखिल की गई, जिसमें कुल 78 आरोपियों को शामिल किया गया है। इन आरोपियों में रेलवे में नौकरी पाने वाले 38 उम्मीदवार भी शामिल हैं।