
मुंबई। कंपनियों में होने वाली दुर्घटनाओं के मद्देनजर श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए श्रम विभाग को अधिक अधिकार दिए जाने की आवश्यकता है। श्रम मंत्री एडवोकेट आकाश फुंडकर ने विधानसभा में एक महत्वपूर्ण सुझाव के जवाब में कहा कि इस उद्देश्य के लिए कानून में संशोधन किया जाएगा। विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने चंद्रपुर जिले के ताड़ाली औद्योगिक एस्टेट में स्थित धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में एक ऑपरेटर की मृत्यु को लेकर विधानसभा में चर्चा की। इस चर्चा में विधायक राजू तोड़साम, नाना पटोले, किशोर जोरगेवार और हीरामन खोसकर ने भी भाग लिया। श्रम मंत्री फुंडकर ने कहा कि किसी कंपनी में दुर्घटना होने पर श्रम विभाग के अधिकारी घटनास्थल पर जाकर जांच करते हैं और रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। इसके आधार पर श्रम विभाग द्वारा अदालत में मामला दायर किया जा सकता है। चंद्रपुर जिले में धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में हुई दुर्घटना के संबंध में मंत्री ने बताया कि मृत ऑपरेटर के परिजनों को कंपनी द्वारा 70 लाख रुपये की अनुग्रह अनुदान राशि दी गई है। इसके अलावा, कंपनी ने मृतक की पत्नी को नौकरी देने और समूह बीमा तथा ग्रेच्युटी राशि का शीघ्र भुगतान करने की बात कही है। यदि कंपनी इस दिशा में ठोस कार्रवाई नहीं करती है, तो नियमानुसार आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। चंद्रपुर जिले के उद्योगों में श्रमिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद व्यापक समीक्षा की जाएगी। श्रम मंत्री ने यह भी बताया कि मौजूदा कानून में संशोधन या नया कानून बनाने के लिए विधि एवं न्याय विभाग से मार्गदर्शन मांगा गया है। मार्गदर्शन मिलने के बाद इस संबंध में सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी।