
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दवाइयों और ऑक्सीजन के अवैध भंडारण मामले में बीजेपी के पूर्व सांसद गौतम गंभीर और अन्य आरोपियों के खिलाफ चल रही ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने गंभीर की याचिका पर 29 अगस्त को सुनवाई करने का आदेश दिया है, जिसमें उन्होंने एफआईआर निरस्त करने की मांग की है। गौतम गंभीर के खिलाफ यह मामला रोहिणी कोर्ट में विचाराधीन है। दिल्ली सरकार के ड्रग कंट्रोलर ने 8 जुलाई 2021 को गौतम गंभीर फाउंडेशन, इसके सीईओ अपराजिता सिंह, सीमा गंभीर और नताशा गंभीर के खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की धारा 18(सी) के तहत अभियोजन शुरू किया था। आरोप है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान गौतम गंभीर फाउंडेशन ने मेडिकल कैंप आयोजित करने के नाम पर बड़ी मात्रा में दवाइयों की जमाखोरी की। इसी प्रकार आप विधायकों प्रवीण कुमार और इमरान हुसैन के खिलाफ भी इसी मामले में आरोप लगे थे। इमरान हुसैन पर हरियाणा ड्रग कंट्रोल विभाग से अनधिकृत रूप से मेडिकल ऑक्सीजन हासिल करने का आरोप है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की धारा 18(सी) और 27(बी) के तहत इन मामलों की जांच के बाद अभियोजन शुरू किया गया। हाईकोर्ट ने फिलहाल ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार किया है और मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त को निर्धारित की है।