Monday, October 20, 2025
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बिना लाइसेंस दवाइयों की बिक्री पर एफडीए की बड़ी कार्रवाई, 2.22 लाख की दवाएं जब्त

मुंबई। महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) के मुंबई मंडल की औषध विभाग की टीम ने 8 अक्टूबर 2025 को बांद्रा (पश्चिम) में एलोपैथी दवाओं की अवैध बिक्री करने वाले एक मेडिकल प्रतिष्ठान पर छापा मारकर 2,22,510 रुपये मूल्य की दवाएं जब्त कीं। जिसकी जानकारी के गुरुवार, 16 अक्टूबर 2025 को एफडीए विभाग द्वारा दी गई। मिली जानकारी के अनुसार मेसर्स बांद्रा केयर मेडिकल नामक फर्म का पंजीकृत लाइसेंस कार्यालय क्रमांक 207, द्वितीय तल, सायबा एमराल्ड, बांद्रा (पश्चिम) में था। हालाँकि, फर्म ने अपनी गतिविधियाँ कार्यालय क्रमांक 5, प्रथम तल, जैन चैंबर, एस.वी. रोड, बांद्रा (पश्चिम) में स्थानांतरित कर लीं। बिना नए परिसर के लिए एफडीए से आवश्यक लाइसेंस प्राप्त किए। छापेमारी के दौरान, फर्म के साझेदार जीतू शर्मा और सचिन जाधव से नए परिसर का लाइसेंस दिखाने को कहा गया, लेकिन उन्होंने यह स्वीकार किया कि उन्होंने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और संबंधित नियमों के तहत नए परिसर के लिए लाइसेंस नहीं लिया। औषधि निरीक्षकों ने परीक्षण के लिए स्टॉक से प्रतिनिधि नमूने लिए और शेष 2,22,510 रुपये मूल्य की दवाइयों को अधिनियम की धारा 18(सी) के उल्लंघन में जब्त कर लिया। यह कार्रवाई ग्रेटर मुंबई के औषधि निरीक्षक हेमंत अडे और आर.एम.एडलावर द्वारा की गई, जिन्हें एफडीए आयुक्त राजेश नार्वेकर, संयुक्त आयुक्त (सतर्कता) डॉ. राहुल खाडे, और संयुक्त आयुक्त (ग्रेटर मुंबई) विजय. टी. जाधव से विशेष निर्देश प्राप्त हुए थे। कार्रवाई की निगरानी करने वाली वरिष्ठ टीम में सहायक आयुक्त (आईबी) श्री वी. आर. रवि, सहायक आयुक्त रत्नागिरी श्री शशिकांत यादव, और मुंबई मंडल के सहायक आयुक्त प्रवीण हरक शामिल थे। एफडीए ने स्पष्ट किया कि बिना वैध लाइसेंस के किसी भी परिसर से दवाओं का भंडारण या बिक्री गंभीर दंडनीय अपराध है, और इस तरह की अवैध गतिविधियों के विरुद्ध आने वाले दिनों में और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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