
बस्ती, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश विजय कुमार कटियार ने कोडीन सिरप रखने के गंभीर मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने गिरफ्तार अभियुक्त अहमर खान उर्फ तारा और रमजान शेख को दोषी पाते हुए 10 साल की कठोर कैद और प्रत्येक पर 1 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर दोनों को एक वर्ष की अतिरिक्त सज़ा भुगतनी होगी। यह कार्रवाई 29 मार्च 2025 को रेलवे प्लेटफॉर्म पर चेकिंग के दौरान हुई थी, जब जीआरपी ने अहमद के पास 300 सीसी और रमजान के पास 215 सीसी प्रतिबंधित कोडीन सिरप बरामद किया था। इसके बाद दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। सरकारी अधिवक्ता उत्कर्ष ने इस मामले में सभी तथ्यों और सबूतों को प्रभावी रूप से कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने आईएएनएस से बताया कि बलरामपुर जिले के निवासी अहमद और रमजान को रेलवे स्टेशन से ही गिरफ्तार किया गया था और आज न्यायालय ने उन्हें कठोर सजा सुनाई है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेशभर में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने अवैध नशीली दवाओं के खिलाफ सख्त अभियान चलता किया था। पूरे प्रदेश में लाखों की अवैध नारकोटिक और कोडीनयुक्त औषधियां जब्त की गईं। 5 दिसंबर तक 128 एफआईआर दर्ज की गई थीं और आधा दर्जन से अधिक नशे के तस्करों को गिरफ्तार किया गया था। विभिन्न जिलों में बड़ी मात्रा में कार्रवाई की गई। वाराणसी में 38, जौनपुर में 16, कानपुर नगर में 8, गाजीपुर में 6, लखीमपुर खीरी में 4, लखनऊ में 4, और कई अन्य जिलों सहित कुल 52 एफआईआर दर्ज की गई थीं। इस निर्णय को अवैध नशे के कारोबार पर सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।




