
मुंबई। भारत निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव और नांदेड़ लोकसभा क्षेत्र के उपचुनाव के मद्देनजर मतदान अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के जनमत परीक्षण (एग्जिट पोल) की घोषणा पर रोक लगा दी है। यह फैसला मतदान के निष्पक्ष और स्वतंत्र वातावरण को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। राज्य में 20 नवंबर, 2024 को विधानसभा आम चुनाव और नांदेड़ लोकसभा उपचुनाव के लिए मतदान होगा। इसी संदर्भ में, निर्वाचन आयोग ने 13 नवंबर 2024 को अधिसूचना जारी की। आयोग ने स्पष्ट किया है कि 13 नवंबर की सुबह 7:00 बजे से लेकर 20 नवंबर की शाम 6:30 बजे तक समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी अन्य माध्यम द्वारा किसी भी एग्जिट पोल का आयोजन, प्रकाशन या प्रसार पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (बी) के तहत, मतदान समाप्ति के निर्धारित समय से 48 घंटे पहले किसी भी प्रकार के मतदान या चुनाव सर्वेक्षण के पूर्वानुमान का प्रदर्शन भी निषिद्ध है। यह निर्देश उन चुनावों से संबंधित सभी सामग्री पर लागू होगा, जिसमें चुनावी राय और मतदान के परिणाम शामिल हैं। निर्वाचन आयोग का यह कदम मतदाताओं को संभावित पूर्वाग्रह से बचाने और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। आयोग ने सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से इस आदेश का पालन करने की अपील की है ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का सम्मान किया जा सके।




