मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक धोखाधड़ी मामले में चल रही जांच के तहत मुंबई और हरियाणा के यमुनानगर में आठ स्थानों पर छापेमारी कर 14.53 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की गई। इस मामले में मेसर्स शेरोन बायो मेडिसिन लिमिटेड, मोहन प्रसाद काला, सविता सतीश गौड़ा, ललित शंभू मिश्रा और अन्य लोग शामिल हैं। ईडी के एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि जब्त की गई संपत्तियों में बैंक फंड, डीमैट खाते, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और अचल संपत्ति से जुड़े दस्तावेज शामिल हैं। ईडी ने यह जांच सीबीआई, एसीबी, मुंबई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी, जिसमें मेसर्स शेरोन बायो मेडिसिन लिमिटेड (एसबीएमएल) पर फर्जी दस्तावेजों का उपयोग कर बैंकों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया था। जांच के अनुसार, एसबीएमएल ने कथित तौर पर जाली दस्तावेजों और फर्जी अनुबंधों का उपयोग कर बैंकों से ऋण प्राप्त किए और 220 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया। ईडी का मानना है कि एसबीएमएल ने इन फंडों का उपयोग अचल संपत्ति बनाने और संपत्ति अर्जित करने के लिए किया, जिससे धोखाधड़ी का दायरा बढ़ गया।