Monday, December 15, 2025
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डिजाइनर ब्लाउज समय पर न देने पर टेलर को कोर्ट ने मुआवजा देने का दिया आदेश

अहमदाबाद। अहमदाबाद में नवरंगपुरा स्थित सोनी डिजाइनर शॉप के मालिक हरेश को अपनी शादी के लिए समय पर ब्लाउज न देने के कारण उपभोक्ता अदालत ने मुआवजा देने का आदेश दिया है। पूनमबेन पारिया ने अपनी शादी के लिए 4,395 रुपये का अग्रिम भुगतान किया था, लेकिन ब्लाउज समय पर नहीं मिलने के कारण उनकी शादी का माहौल प्रभावित हुआ और उन्हें मानसिक पीड़ा हुई। इसके बाद महिला ने उपभोक्ता अदालत और अहमदाबाद के अतिरिक्त न्यायालय में शिकायत दर्ज कर मुआवजे की मांग की, जिसमें रसीद, शादी के कार्ड और अन्य दस्तावेज़ सबूत के रूप में पेश किए गए। सुनवाई के बाद अदालत ने आदेश दिया कि मालिक हरेश मूल राशि 4,395 रुपये 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लौटाए, मानसिक उत्पीड़न के लिए 5,000 रुपये और कानूनी खर्च के रूप में 2,000 रुपये का भुगतान करे। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि आदेश जारी होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर पूरी राशि भुगतान की जाए और भुगतान की जानकारी अदालत को दी जाए। इस फैसले से सेवा प्रदाताओं को स्पष्ट संदेश गया है कि अग्रिम भुगतान लेने के बाद समय पर सेवा प्रदान करना उनकी जिम्मेदारी है, और इसमें लापरवाही मानसिक उत्पीड़न सहित भारी मुआवजे का कारण बन सकती है।

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