
नवी मुंबई। सिडको के अतिक्रमण विभाग ने नेरुल के सेक्टर 23, दारवे गांव में अनधिकृत निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए 784 वर्ग मीटर के जी+1 आरसीसी भवन को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई 20 दिसंबर को पुलिस सुरक्षा के तहत की गई। हनुमान नाइक और समीर शेख द्वारा विकसित यह संरचना बिना सक्षम अधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किए बनाई गई थी। यह निर्माण महाराष्ट्र क्षेत्रीय और नगर नियोजन (एमआरटीपी) अधिनियम, 1966 का उल्लंघन था। सिडको ने 17 दिसंबर को एमआरटीपी अधिनियम की धारा 54 (1) के तहत निर्माण रोकने और भूमि को बहाल करने के लिए नोटिस जारी किया था। हालांकि, डेवलपर्स ने नोटिस के बावजूद अपनी गतिविधियां जारी रखीं, जिसके चलते सिडको को एमआरटीपी अधिनियम की धारा 54 (2) के तहत कार्रवाई करनी पड़ी। सिडको ने नियोजित शहरी विकास और कानूनी नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए अनधिकृत निर्माण के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। यह कार्रवाई उनकी उस नीति का हिस्सा है, जो क्षेत्र में अनधिकृत गतिविधियों को रोकने और कानूनी प्रावधानों का सख्ती से पालन करने पर जोर देती है।