
ठाणे। पाकिस्तान के दो भाइयों पर भारत में अवैध रूप से रहने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है, जबकि सात अन्य को फर्जी दस्तावेज हासिल करने में उनकी मदद करने के कारण प्राथमिकी में नामजद किया गया है। ठाणे जिले में भिवंडी के एक पुलिस अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। शांति नगर पुलिस थाने के उपनिरीक्षक सुरेश घुगे ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि पाकिस्तान से आए दो भाई हारुन उमर पारकर और असलम उमर पारकर 1971 से बिना वैध दस्तावेजों के भिवंडी के गुलजारनगर में रह रहे हैं। एक अधिकारी ने बताया कि नौ लोगों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (प्रलोभन द्वारा धोखाधड़ी), 465 (जालसाजी), 468 ( जालसाजी), 471 (धोखाधड़ी) और 34 (साझा इरादे) के साथ-साथ पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी नागरिक अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने कहा, ‘सात अन्य लोगों ने देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाते हुए फर्जी दस्तावेजों और आईडी कार्ड आदि की व्यवस्था करके उनकी मदद की।