
पुणे। शिक्षा के अधिकार (आरटीई) कानून के तहत अपने बच्चों के स्कूल प्रवेश के लिए गलत जानकारी देने के आरोप में 18 अभिभावकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा की गई जांच में यह सामने आया कि इन अभिभावकों ने अपने बच्चों को आरटीई के तहत प्रवेश दिलाने के लिए फर्जी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। यह मामला जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024 के बीच माटलवाड़ी भूगांव क्षेत्र में हुआ। जांच के बाद शिक्षा विभाग की शिकायत पर बावधन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों में सचिन चंद्रकांत भोसले (34), खंडू दिलीप बिरादर (33), रामकृष्ण तानाजी चोंधे (40), सुमित सुरेश इंगवाले (34), विजय सुभाष जोजारे (34), मंगेश गुलाब कालभोर (43), रोहिदास मारुति कोंधलकर (36), श्रीधर बाबूराव नागुरे (38), बाबासाहेब छाबुराव रांधे (40), विलास रामदास सालुंखे (34), गणेश राजाराम सांगले (35), रूपेश बालकृष्ण सावंत (38), दिगंबर पंडित सावंत (40), चंदन अंकुश शेलार (44), कुंभाराम सांगीलाल सुतार (33), मंगेश झगुलाल गुरव (33), विवेक जयवंत जोरी (30) और उमेश हीरामन शेडगे (40) शामिल हैं। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि क्या इस मामले में कोई अन्य व्यक्ति या दलाल भी शामिल हैं।