
मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को व्यवसायी राज कुंद्रा और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को विदेश यात्रा की अनुमति देने से पहले 60 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह निर्देश उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया जिसमें दंपति ने मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडबल्यू) द्वारा जारी लुक आउट सर्कुलर (LOC) को चुनौती दी थी। मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि जब तक 60 करोड़ रुपये की पूरी राशि जमा नहीं की जाती, याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा। अदालत ने कहा, पूरी राशि जमा करें, फिर हम याचिका पर विचार करेंगे। यह LOC व्यवसायी दीपक कोठारी द्वारा दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले से जुड़ा है। कोठारी का आरोप है कि 2015 से 2023 के बीच, कुंद्रा और शेट्टी ने उन्हें अपनी कंपनी ‘बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड’ में 60 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन बाद में इस राशि का निजी उपयोग किया गया। सुनवाई के दौरान अदालत ने दंपति की विदेश यात्रा की मांग पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा, जो व्यक्ति जांच के दायरे में है, उसे हम अवकाश यात्रा की अनुमति नहीं दे सकते। जब दंपति के वकील ने यह तर्क दिया कि केवल फुकेत की यात्रा अवकाश के लिए थी और अन्य यात्राएँ व्यावसायिक कारणों से थीं, तब अदालत ने टिप्पणी की, यही कारण है कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन हम अवकाश यात्राओं की अनुमति नहीं देंगे। अदालत ने शेट्टी के वकील को निर्देश दिया कि यदि कोई कार्य-संबंधी या पेशेवर कारणों से विदेश यात्रा आवश्यक है, तो उसके आधिकारिक निमंत्रण या सहायक दस्तावेज़ अदालत में प्रस्तुत किए जाएँ। राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी ने अपनी याचिका में कहा कि वे जांच में पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। कुंद्रा पहले ही ईओडबल्यू के समक्ष पूछताछ में शामिल हो चुके हैं, जबकि शेट्टी का 4 अक्टूबर को उनके निवास पर चार घंटे से अधिक समय तक बयान दर्ज किया गया था। मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। अदालत ने दोहराया कि जब तक 60 करोड़ रुपये की राशि जमा नहीं की जाती, तब तक दंपति की विदेश यात्रा की अनुमति पर विचार नहीं किया जाएगा।