
मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी की विदेश यात्रा से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए अभियोजन पक्ष से उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि पर निर्देश लेने को कहा। शिल्पा शेट्टी ने अदालत में हलफनामा दाखिल कर बताया कि वह 22 से 27 अक्टूबर के बीच अपने बेटे के साथ व्यावसायिक कार्य के लिए लॉस एंजिल्स जाएँगी, जबकि उनके पति राज कुंद्रा, बेटी और माँ मुंबई में ही रहेंगे। यह मामला शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा द्वारा मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के अनुरोध पर जारी लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) को चुनौती देने से जुड़ा है। एलओसी व्यवसायी दीपक कोठारी द्वारा दर्ज कराए गए धोखाधड़ी के मामले से संबंधित है। कोठारी का आरोप है कि 2015 से 2023 के बीच दंपति ने उन्हें बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड में 60 करोड़ रुपये निवेश करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन बाद में उस धनराशि का निजी उपयोग किया गया। पिछली सुनवाई में अदालत ने निर्देश दिया था कि यदि दंपति विदेश यात्रा की अनुमति चाहते हैं, तो उन्हें कथित धोखाधड़ी की राशि यानी 60 करोड़ रुपये जमा कराने होंगे। साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि जांच लंबित रहने तक किसी भी “अवकाश यात्रा” की अनुमति नहीं दी जाएगी। मंगलवार को शेट्टी के वकील निरंजन मुंदरगी ने अदालत से अनुरोध किया कि अभिनेत्री को 23 अक्टूबर को होने वाली एक पेशेवर शूटिंग के लिए लॉस एंजिल्स जाने की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा, “अगर मैं समझौते पर हस्ताक्षर करता हूँ और यात्रा नहीं करता, तो मुझे भुगतान करना पड़ेगा। मैं अनुमति मिलने तक अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता।” उन्होंने स्पष्ट किया कि इस यात्रा में केवल शेट्टी और उनका बेटा शामिल होंगे। हालाँकि, शिकायतकर्ता के वकील ने दावा किया कि पहले दंपति ने तीन महीने की अवकाश यात्रा की अनुमति मांगी थी, जिसे अदालत के निर्देशों के बाद व्यावसायिक यात्रा बताया गया। मुंदरगी ने तर्क दिया कि शिकायत में आरोप राज कुंद्रा पर हैं, जबकि शिल्पा शेट्टी पर कोई प्रत्यक्ष आरोप नहीं है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को तय की है और अभियोजन पक्ष को इस संबंध में आवश्यक निर्देश लेकर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।