मुंबई। पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अनिल देशमुख से जुड़े 100 करोड़ रुपये की कथित उगाही के मामले में वाजे को जमानत दी गई है। हालांकि, उन्हें जेल से फिलहाल रिहाई नहीं मिलेगी, क्योंकि वह मनसुख हिरेन हत्या और एंटीलिया विस्फोटक मामले में पहले से जेल में बंद हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई सत्र न्यायालय की विशेष पीएमएलए अदालत को वाजे की जमानत के लिए नियम और शर्तें तय करने का निर्देश दिया है। वाजे ने अपनी जमानत याचिका में यह तर्क दिया था कि मामले के अन्य आरोपियों, जिनमें महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख भी शामिल हैं, को पहले ही जमानत दी जा चुकी है।
वाजे की गिरफ्तारी का मामला
सचिन वाजे को उद्योगपति मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित आवास ‘एंटीलिया’ के पास विस्फोटकों से लदी गाड़ी मिलने और व्यवसायी मनसुख हिरन की हत्या के मामले में मार्च 2021 में गिरफ्तार किया गया था।
अनिल देशमुख पर आरोप और सीबीआई की जांच
सचिन वाजे के साथ-साथ महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख पर मुंबई के रेस्टोरेंट्स और बार से हर महीने 100 करोड़ रुपये वसूलने का आरोप था। ये आरोप पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा लगाए गए थे, जिसके आधार पर हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच करने का निर्देश दिया था। जांच के बाद सीबीआई ने अनिल देशमुख, उनके सहयोगियों और वाजे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। मामले के अन्य आरोपी देशमुख के पूर्व सहयोगी संजीव पलांडे और कुंदन शिंदे भी फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।