
नासिक। महाराष्ट्र के खेल मंत्री माणिकराव कोकाटे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नासिक जिला एवं सत्र न्यायालय ने मंगलवार को अपार्टमेंट घोटाले के मामले में मंत्री माणिकराव कोकाटे और उनके भाई विजय कोकाटे को दो साल की कड़ी कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पी. एम. बदर ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रूपाली नरवाडिया को सजा तुरंत लागू करने का आदेश दिया है, जिसके चलते कोकाटे भाइयों की गिरफ्तारी किसी भी समय हो सकती है। अदालत ने अपार्टमेंट घोटाले में निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि आरोपियों ने मुख्यमंत्री की विवेकाधीन योजना के तहत आरक्षित 10 प्रतिशत कोटे का दुरुपयोग किया और जाली दस्तावेजों के जरिए धोखाधड़ी से चार अपार्टमेंट हासिल किए। ये अपार्टमेंट नासिक शहर के कनाडा कॉर्नर जैसे प्राइम इलाके में स्थित बताए गए हैं। मामला वर्ष 1995 का है, जब माणिकराव कोकाटे पर मुख्यमंत्री कोटे के तहत रियायती दरों पर आवास प्राप्त करने के लिए दस्तावेजों में हेरफेर और धोखाधड़ी का आरोप लगा था। इस संबंध में 1997 में पूर्व मंत्री तुकाराम दिघोले की शिकायत पर सरकारवाडा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। पिछले करीब तीन दशकों से लंबित इस प्रकरण में कुल चार आरोपी थे, जिनमें कोकाटे बंधु और दो अन्य शामिल थे। अब सत्र न्यायालय के इस फैसले के साथ ही कोकाटे भाइयों को दोषी ठहराया गया है और सजा के तत्काल क्रियान्वयन के आदेश के चलते उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया तेज होने की संभावना है।



