Monday, March 10, 2025
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एंटीलिया बम कांड: सचिन वाजे की याचिका खारिज, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- गिरफ्तारी के लिए पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटकों से लदी गाड़ी रखने और व्यवसायी मनसुख हिरेन की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के समय अपनी आधिकारिक क्षमता में काम नहीं कर रहे थे। इसलिए, उनकी गिरफ्तारी के लिए किसी पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी। जस्टिस एसवी कोटवाल और एसएम मोदक की खंडपीठ ने वाजे की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि राज्य सरकार से मंजूरी न मिलने के कारण उनकी हिरासत अवैध थी। उन्होंने तत्काल रिहाई की मांग करते हुए तर्क दिया था कि मामले की जांच करने वाले अधिकारी के रूप में, उनके कार्य आधिकारिक क्षमता में किए गए थे, इसलिए उनकी गिरफ्तारी से पहले सरकार की मंजूरी की आवश्यकता थी। अदालत ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा, “किसी भी तरह से यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता (वाजे) अपनी आधिकारिक क्षमता में काम कर रहा था जब उसने कारमाइकल रोड पर वाहन लगाया या जब उसने मनसुख हिरेन की हत्या की साजिश रची और उसे अंजाम दिया।” अदालत ने इस बात पर ज़ोर दिया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को वाजे को गिरफ़्तार करने से पहले राज्य सरकार की सहमति लेने की ज़रूरत नहीं है। अदालत ने वाजे की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि ट्रायल कोर्ट के रिमांड आदेश अवैध थे। 25 फरवरी, 2021 को मुकेश अंबानी के दक्षिण मुंबई स्थित आवास के पास विस्फोटकों से भरी एक एसयूवी बरामद की गई थी। यह एसयूवी व्यवसायी मनसुख हिरेन के पास थी, जो 5 मार्च, 2021 को ठाणे में एक खाड़ी में मृत पाए गए थे। दोनों घटनाओं में कथित संलिप्तता के लिए वाजे को मार्च 2021 में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने कहा कि वाजे ने हिरेन को विस्फोटकों से लदे वाहन को कारमाइकल रोड पर रखने की जिम्मेदारी लेने के लिए मनाने की कोशिश की थी। जब हिरेन ने इनकार कर दिया, तो वाजे ने दूसरों के साथ मिलकर उसे मारने की साजिश रची। दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 45(1) के तहत कानूनी प्रावधानों का हवाला देते हुए पीठ ने स्पष्ट किया कि मंजूरी आवश्यक होने के लिए गिरफ्तार किए जा रहे व्यक्ति ने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में यह कार्य किया होना चाहिए। अदालत ने कहा, “तथ्यों के दिए गए सेट में, किसी भी तरह से यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए काम कर रहा था या कथित तौर पर काम कर रहा था, जब उसने वाहन लगाया या हिरेन की हत्या की साजिश रची।” इस प्रकार, अदालत को वाजे की इस दलील में कोई दम नहीं मिला कि एनआईए को उन्हें गिरफ्तार करने से पहले राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता थी या एनआईए अधिनियम के तहत विशेष न्यायाधीश उनके मामले में प्रारंभिक रिमांड नहीं दे सकते थे।

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