
मुंबई। दक्षिण मुंबई की 40 वर्षीय महिला ने अपने पूर्व नियोक्ता के खिलाफ छेड़छाड़, धमकी देने और बदनाम करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। जेजे मार्ग पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 42 वर्षीय आरोपी मोहित गंभीर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर के अनुसार, शिकायतकर्ता महिला एक मसाला निर्माण कंपनी में पार्टनर है। वह फरवरी 2020 से जनवरी 2022 तक नवी मुंबई के वाशी स्थित एपीएमसी मार्केट में बी.एल.जी. इंटरनेशनल हिंग प्राइवेट लिमिटेड में कार्यरत थी, जिसकी मालिकाना जिम्मेदारी मोहित गंभीर के पास थी। पीड़िता का आरोप है कि गंभीर ने अपने पद और पेशेवर रिश्तों का फायदा उठाते हुए उसे कई मौकों पर अश्लील वीडियो दिखाने की कोशिश की। यह घटनाएं कार्यालय और देशभर की व्यावसायिक यात्राओं के दौरान हुईं। मानसिक उत्पीड़न से तंग आकर महिला को आखिरकार नौकरी छोड़नी पड़ी। महिला के मुताबिक, इस्तीफे के बाद जब उसने अपनी लंबित सैलरी की मांग की तो गंभीर ने कथित रूप से उसे झूठे आरोपों में फंसाने की धमकी दी और उस पर सामाजिक और पेशेवर दबाव बनाकर उसे बदनाम करने की कोशिश की। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की छेड़छाड़, धमकी और बदनाम करने से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी है। इस मामले ने कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान के मुद्दे को एक बार फिर से चर्चा में ला दिया है।