
मुंबई। नवी मुंबई में रिश्तों में विश्वासघात और कथित शोषण का एक गंभीर मामला सामने आया है। खारघर पुलिस स्टेशन ने कामोठे निवासी 34 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर अभिषेक सिंह को एक 32 वर्षीय महिला के साथ कथित यौन शोषण और जबरन गर्भपात के लिए मजबूर करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता के अनुसार, यह सिलसिला जून–जुलाई 2021 से शुरू होकर जनवरी 2026 तक चलता रहा। आरोप है कि अभिषेक सिंह ने महिला को शादी का आश्वासन देकर संबंध बनाए। महिला का कहना है कि आरोपी उसे खारघर स्थित विभिन्न होटलों में ले जाता था और शादी का वादा कर शारीरिक संबंध स्थापित करता था। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि इस दौरान वह कई बार गर्भवती हुई, लेकिन आरोपी ने शादी करने के बजाय उसे कथित रूप से डराया-धमकाया और अलग-अलग अस्पतालों में गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट और मानसिक प्रताड़ना किए जाने का भी आरोप है। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजय जोशी के अनुसार, आरोपी को पनवेल सत्र न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे 23 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जिनमें झूठे विवाह के वादे के आधार पर शारीरिक शोषण, महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना, मारपीट तथा आपराधिक धमकी से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। फिलहाल जबरन गर्भपात से संबंधित धाराएं नहीं जोड़ी गई हैं; पुलिस का कहना है कि अस्पतालों से मेडिकल रिकॉर्ड और दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त होने के बाद आवश्यक धाराएं बढ़ाई जा सकती हैं। जांच के तहत संबंधित होटलों के सीसीटीवी फुटेज और एंट्री रजिस्टर की जांच की जा रही है। साथ ही, जिन अस्पतालों में कथित रूप से गर्भपात कराए गए, वहां से मेडिकल रिकॉर्ड जुटाए जा रहे हैं ताकि आरोपों की पुष्टि की जा सके। पुलिस का कहना है कि मामले में तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।




