
मुंबई। विशेष सांसद एवं विधायक अदालत ने मंगलवार को धन शोधन मामले में राकांपा नेता नवाब मलिक के खिलाफ आरोप तय किए। मलिक ने खुद को निर्दोष बताया, जिसके बाद अदालत जल्द ही उनके और तीन अन्य आरोपियों—सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स, मलिक इन्फ्रास्ट्रक्चर और सरदार खान के खिलाफ मुकदमा शुरू करेगी। अदालत ने पिछले सप्ताह मलिक और उनके परिवार की कंपनी मेसर्स मलिक इन्फ्रास्ट्रक्चर की आरोपमुक्ति याचिका खारिज की थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, मलिक ने दाऊद की बहन हसीना पारकर, सलीम पटेल और सरदार खान के साथ मिलकर कुर्ला के गोवावाला परिसर की संपत्तियों को अवैध रूप से हड़पने की साजिश रची। भूमि का एक हिस्सा पहले करीमभाई पटेल की कंपनी सॉलिडस के नाम था, जिसे बाद में मलिक ने अपने अधीन कर लिया। इस तरह पूरे गोवावाला परिसर को सॉलिडस के नाम पर कब्ज़ा किया गया और मलिक परिवार ने इसका प्रबंधन किया। ईडी ने आरोप लगाया कि संपत्ति से वसूला गया किराया भी अपराध की आय है और अब तक 9.60 करोड़ रुपये किराए के रूप में वसूले जा चुके हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि मलिक ने डी-कंपनी के सदस्यों के साथ मिलकर अवैध संपत्ति के शोधन में भाग लिया, और इसी आधार पर उनके खिलाफ ट्रायल शुरू करने का आदेश दिया गया है।




