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‘इंडियन स्टेट’ वाले बयान पर राहुल गांधी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर

संभल, उत्तर प्रदेश। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विवादित बयान से जुड़ा मामला अब संभल के एमपी–एमएलए कोर्ट से आगे बढ़कर हाईकोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया है। हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता, जिनकी याचिका निचली अदालत ने खारिज कर दी थी, ने शुक्रवार को हाईकोर्ट में नई याचिका दाखिल कर राहुल गांधी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग दोहराई है। याचिका में तर्क दिया गया है कि राहुल गांधी का 15 जनवरी 2025 का विवादित बयान- जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी लड़ाई भाजपा या आरएसएस से नहीं, बल्कि इंडियन स्टेट से है। संवैधानिक संस्थाओं और लोकतांत्रिक ढांचे पर अविश्वास पैदा करता है। सिमरन गुप्ता ने इस बयान को राष्ट्र-विरोधी बताते हुए कहा कि यह लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, इसलिए इस पर कानूनी कार्रवाई आवश्यक है। इस मामले में उन्होंने 23 जनवरी 2025 को संभल स्थित एमपी–एमएलए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसकी लगभग दस महीनों तक चली सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं। अदालत ने 7 नवंबर को साक्ष्यों और कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद याचिका को खारिज कर दिया था, जिससे राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली थी। इसी निर्णय को चुनौती देते हुए अब सिमरन गुप्ता ने हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने कहा कि वह न्याय की उम्मीद छोड़े बिना अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। हाईकोर्ट में इस मामले की आगामी सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इससे यह तय होगा कि राहुल गांधी के बयान पर आगे कोई आपराधिक प्रक्रिया चलेगी या नहीं।

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