
गोंदिया। प्रेम-संबंध के संदेह में अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला करने वाले आरोपी पति को अदालत ने 10 साल के कठोर कारावास और 2,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला शुक्रवार, 17 अक्टूबर को जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-1 ए.एस. प्रतिनिधि की अदालत ने सुनाया। घटना 17 मार्च 2022 की है। आरोपी पवन खांडेकर, जो शराब का आदी था, अपनी पत्नी सोनाली खांडेकर के चरित्र पर संदेह करते हुए अक्सर उससे झगड़ा करता था। लगातार विवादों के चलते दोनों पति-पत्नी पिछले पांच से छह साल से अलग-अलग कमरों में रह रहे थे। इस बीच, आरोपी के पिता की तबीयत खराब होने के कारण वह दोबारा अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। घटना वाले दिन सुबह से रात तक दोनों के बीच तीखी बहस चलती रही। रात का खाना खाने के बाद जब घर के सभी सदस्य सो गए, तो करीब 1 बजे आरोपी ने सो रही पत्नी के माथे पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। गंभीर चोट लगने के बावजूद सोनाली खांडेकर की जान बच गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अगले दिन, 18 मार्च 2022 को, पीड़िता ने गोरेगांव पुलिस थाने में अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 326 (गंभीर चोट पहुँचाने का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया। सहायक पुलिस निरीक्षक संदीप गोसावी ने मामले की विस्तृत जांच की और जिला एवं सत्र न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया और उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इस फैसले को न्यायिक अधिकारियों ने घरेलू हिंसा के गंभीर मामलों के प्रति न्याय व्यवस्था की सख्त चेतावनी बताया है।