
मुंबई। नवरात्रि पर्व के दौरान धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों को देखते हुए मुंबई उपनगरीय जिला मजिस्ट्रेट ने विशेष आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक सप्तमी (29 सितंबर), अष्टमी (30 सितंबर) और नवमी (1 अक्टूबर) को सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक लाउडस्पीकर और एम्पलीफायरों का उपयोग किया जा सकेगा। वहीं, इन तीनों दिनों में आयोजनों के लिए मध्यरात्रि तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है, लेकिन इसके लिए निर्धारित सीमा और शर्तों का कड़ाई से पालन करना होगा।
आदेश में शामिल शर्तें और प्रतिबंध
- अनुमति अवधि में ध्वनि सीमा का पालन अनिवार्य होगा।
- उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना होगा।
- यह अनुमति शांति क्षेत्र (साइलेंस ज़ोन) में लागू नहीं होगी।
- ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के नियम 3 और 4 का पालन करना होगा।
- शिकायत मिलने पर ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत कार्रवाई करेगा।
- आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित आयोजकों या व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मुंबई उपनगरीय जिला कलेक्टर सौरभ कटियार ने कहा कि नवरात्रि पर्व के इन विशेष दिनों में सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों को छूट दी जा रही है, लेकिन ध्वनि सीमा और कानूनी नियमों का पालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाना चाहिए।