
नई दिल्ली। ईवीएम बैलेट पेपर पर अब उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीरें लगेंगी और उनका चेहरा तस्वीर के तीन-चौथाई हिस्से पर होगा, साथ ही नाम बड़े अक्षरों में (फॉन्ट साइज 30, बोल्ड) छापा जाएगा ताकि मतदाता आसानी से पढ़ और पहचान सकें। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 49बी में संशोधन करते हुए बुधवार को यह घोषणा की और बताया कि इसकी शुरुआत आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से होगी। आयोग ने कहा कि उम्मीदवारों और नोटा के क्रमांक भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप में छपेंगे और बैलेट पेपर 70 जीएसएम कागज पर प्रिंट किए जाएंगे। विधानसभा चुनावों के लिए निर्दिष्ट आरजीबी मान वाले गुलाबी रंग के कागज का उपयोग होगा और सभी नाम एक ही फॉन्ट व साइज में छापे जाएंगे ताकि एकरूपता और स्पष्टता बनी रहे। आयोग ने इसे चुनाव प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित और मतदाता-अनुकूल बनाने की दिशा में उठाए गए पिछले छह महीनों में किए गए 28 सुधारों का हिस्सा बताया। साथ ही, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिया गया है कि बैलेट पेपर की छपाई वरीयता से सरकारी या अर्ध-सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में की जाए, और यदि यह संभव न हो तो पर्याप्त सुरक्षा प्रावधानों के साथ निजी प्रिंटिंग प्रेस का चयन किया जा सके। चुनाव आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, रिटर्निंग अधिकारियों और अन्य संबंधित प्राधिकारियों को संशोधित दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।




