
मुंबई। लाइसेंस प्राप्त दोपहिया वाहन एग्रीगेटर धारकों को अब राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा 18 अगस्त, 2025 को हुई बैठक में तय किए गए किराए के अनुसार शुल्क लेना होगा। राज्य में पहली बार “महाराष्ट्र बाइक टैक्सी नियम, 2025” के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का किराया तय किया गया है। इस नियम को राज्य सरकार ने 04 जुलाई, 2025 की अधिसूचना द्वारा लागू किया था। राज्य परिवहन प्राधिकरण की 277वीं बैठक अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग (परिवहन) की अध्यक्षता में हुई, जिसमें इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी का किराया 10.27 रुपये प्रति किलोमीटर निर्धारित किया गया। चूँकि एग्रीगेटर बाइक टैक्सी का पहला चरण 1.5 किलोमीटर का है, इसलिए पहले चरण का किराया 15 रुपये होगा और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर पर तय दर से शुल्क लिया जाएगा। बैठक में मेसर्स उबर इंडिया सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स एनी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को मुंबई महानगर क्षेत्र के लिए 30 दिनों का अनंतिम लाइसेंस जारी करने को मंजूरी दी गई। साथ ही, प्राधिकरण ने निर्देश दिया कि सभी शर्तें पूरी करने के बाद 30 दिनों के भीतर स्थायी लाइसेंस के लिए अंतिम मंजूरी हेतु आवेदन जमा किया जाए।