
मुंबई। SAFEMA और NDPS अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी और प्रशासक के कार्यालय ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) मुंबई द्वारा जारी कुर्की आदेश को मंजूरी दे दी है। यह कार्रवाई गांजा तस्करी में शामिल पाए गए एक किंगपिन की 2.36 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों के खिलाफ की गई है। जब्त संपत्तियों में तीन बैंक खाते, एक महिंद्रा थार गाड़ी और पुणे जिले के हवेली तालुका स्थित उरुली कंचन क्षेत्र की जमीन शामिल है। यह मामला पाथर्डी रोड, अहमदनगर में 111 किलोग्राम गांजा बरामदगी से जुड़ा है, जिसमें पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया था। बरामद मादक पदार्थ आंध्र-ओडिशा सीमा क्षेत्र (AOB) से लाया गया था और इसे पुणे, महाराष्ट्र के लिए निर्धारित किया गया था। जांच के दौरान इस अंतरराज्यीय ड्रग सिंडिकेट के किंगपिन और मास्टरमाइंड को पुणे से गिरफ्तार किया गया। एनसीबी ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लड़ाई में आम नागरिकों से सहयोग की अपील की है। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस (टोल-फ्री नंबर 1933) पर कॉल करके मादक पदार्थों की बिक्री की जानकारी साझा कर सकता है। कॉल करने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।