
मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने 14, 15, 29 और 30 वर्षों की परिपक्वता अवधि वाले कुल 750 करोड़ रुपये मूल्य के बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है। यह बॉन्ड सरकार की संशोधित अधिसूचना में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार बेचे जाएंगे। वित्त विभाग की सचिव शैला ए. ने स्पष्ट किया कि इस ऋण से प्राप्त राशि का उपयोग राज्य के विकास कार्यों के वित्तपोषण में किया जाएगा।संशोधित गैर-प्रतिस्पर्धी नीलामी पद्धति के तहत कुल अधिसूचित राशि का 10 प्रतिशत पात्र व्यक्तिगत और संस्थागत निवेशकों के लिए आरक्षित होगा, जबकि किसी एक निवेशक को अधिकतम 1 प्रतिशत तक का ही आवंटन मिलेगा। यह नीलामी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 2 सितंबर, 2025 को मुंबई फोर्ट स्थित मुख्यालय में आयोजित की जाएगी। बोलियां ई-कुबेर प्रणाली के माध्यम से सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक (गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां 11:00 बजे तक) प्रस्तुत की जाएंगी। परिणाम उसी दिन आरबीआई की वेबसाइट पर प्रकाशित होंगे और सफल बोलीदाताओं को 3 सितंबर, 2025 तक भुगतान करना होगा। 14 वर्षीय बॉन्ड (परिपक्वता: 25 जून, 2039) पर 7.08 प्रतिशत वार्षिक ब्याज और 15 वर्षीय बॉन्ड (परिपक्वता: 25 जून, 2040) पर 7.04 प्रतिशत ब्याज मिलेगा। दोनों के लिए ब्याज भुगतान हर वर्ष 25 दिसंबर और 25 जून को अर्ध-वार्षिक रूप से होगा। इसी प्रकार, 29 वर्षीय बॉन्ड (परिपक्वता: 6 अगस्त, 2054) पर 7.17 प्रतिशत और 30 वर्षीय बॉन्ड (परिपक्वता: 6 अगस्त, 2055) पर 7.16 प्रतिशत ब्याज मिलेगा। इनके लिए ब्याज भुगतान हर वर्ष 6 फरवरी और 6 अगस्त को होगा। बॉन्ड बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 के अंतर्गत वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) के लिए पात्र होंगे और पुनर्विक्रय व खरीद के लिए स्वीकार्य रहेंगे।




