
छात्रों के लिए सुरक्षित परिवहन के साथ बेरोज़गारों के लिए रोज़गार के अवसर: परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक
मुंबई। राज्य सरकार ने उन अभिभावकों को राहत देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है जो स्कूल बसों का बढ़ा हुआ किराया वहन न कर पाने के कारण बच्चों के लिए अनधिकृत रिक्शा का सहारा ले रहे हैं। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने बताया कि परिवहन विभाग जल्द ही सुरक्षित छात्र परिवहन और रोजगार सृजन के उद्देश्य से स्कूल वैन लाइसेंस आवंटन की प्रक्रिया शुरू करेगा और इसके लिए अधिसूचना जारी की जाएगी। नई स्कूल वैनें BS-VI मानकों के अनुरूप होंगी और इनमें चालक पहचान पत्र, आपातकालीन निकास, वाहन ट्रैकिंग, फायर अलार्म सिस्टम, स्टोरेज रैक, सीसीटीवी, जीपीएस, स्पीड गवर्नर, पैनिक बटन और छोटे छात्रों के लिए सीढ़ियाँ जैसी अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधाएँ होंगी। केंद्र सरकार के अद्यतन मानक AIS-204 के आधार पर 12+1 सीटों तक के चार पहिया वाहनों को स्कूल वैन का दर्जा मिलेगा। राज्य सरकार 2018 तक लाइसेंस जारी कर रही थी, लेकिन सुरक्षा संबंधी याचिकाओं के कारण यह प्रक्रिया रुकी हुई थी। अब नए मानकों के अनुसार इसे फिर से शुरू किया जा रहा है, जिससे महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन जाएगा जो इस तरह की आधुनिक सुरक्षा सुविधाओं वाली स्कूल वैन चलाएगा। वैन, रिक्शा की तुलना में अधिक सुरक्षित होने के साथ-साथ छात्रों और उनके सामान के लिए पर्याप्त जगह भी प्रदान करेंगी।