Monday, August 11, 2025
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प्राइवेट हॉस्पिटल में भी बच्चों को बीसीजी लगाना अनिवार्य, लापरवाही पर लाइसेंस रद्द होगा: डीएम मृदुल चौधरी

झांसी, उत्तर प्रदेश। जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने जिला स्वास्थ्य समिति (शासी निकाय) की बैठक में निर्देश दिया कि जन्म के तुरंत बाद हर नवजात को बीसीजी टीका लगाया जाना अनिवार्य है। यह नियम सरकारी ही नहीं, बल्कि सभी प्राइवेट अस्पतालों और नर्सिंग होम पर भी लागू होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि बीसीजी न लगाने वाले निजी अस्पतालों का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। गुरसराय ब्लॉक में वीएचएसएनडी सत्रों की समीक्षा में डीएम ने पाया कि 17 सत्रों में से केवल एक केंद्र पर जांच हो रही थी, जिसे उन्होंने असंतोषजनक बताया। उन्होंने एमओआईसी को फटकारते हुए निर्देश दिया कि टीम बनाकर ऐसे बच्चों को सत्र में बुलाना सुनिश्चित करें जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है। डीएम ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत क्षय रोगियों को पोषण पोटली वितरित की और सभी शासकीय अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, शैक्षणिक संस्थानों व एनजीओ को मरीज गोद लेने का आह्वान किया। बैठक में उन्होंने सभी सरकारी अस्पतालों में दवाओं की 100 प्रतिशत उपलब्धता, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान, और स्वास्थ्य योजनाओं की नियमित समीक्षा के निर्देश दिए।

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