
मुंबई। विशेष अदालत ने शुक्रवार को गैंगस्टर छोटा राजन उर्फ राजेंद्र सदाशिव निकालजे को 16 साल पुराने मामले में बरी कर दिया। यह मामला 2008 में बिल्डर और डेवलपर धर्मराज सिंह उर्फ बच्ची सिंह पर हुए हमले का था। आरोप था कि राजन के गिरोह के सदस्यों ने धर्मराज पर गोलीबारी की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 67 वर्षीय छोटा राजन, जो फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है, को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया। विशेष अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में राजन को इस मामले में दोषमुक्त कर दिया। यह घटना 2008 में मुंबई के डीएन नगर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हुई थी। पुलिस ने छोटा राजन के चार कथित सहयोगियों—कमर रशीद उर्फ मोनू, परवेज अख्तर, अनीस अनवर उल हक, और असगर खान—पर मुकदमा चलाया। 2010 में इनमें से तीन को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी, जबकि चौथे आरोपी असगर खान को सबूतों की कमी के चलते बरी कर दिया गया था।
छोटा राजन के अन्य मामले
छोटा राजन 2011 में पत्रकार जे डे और 2001 में होटल व्यवसायी जय शेट्टी की हत्या के मामलों में सजा काट रहा है। उस पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2008 के इस मामले में व्यापारी द्वारा दिए गए बयान के आधार पर राजन पर हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया था, लेकिन अदालत ने उसे सबूतों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
छोटा राजन का आपराधिक इतिहास और लंबित मामलों के बावजूद यह फैसला उसे एक मामले में राहत प्रदान करता है।