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बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देश पर पर्यूषण पर्व के दौरान देवनार बूचड़खाना रहेगा बंद

मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेशानुसार, मुंबई के बृहन्मुंबई महानगर पालिका(बीएमसी) के नागरिक प्रमुख भूषण गगरानी ने शुक्रवार को एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत जैन समुदाय के पर्यूषण पर्व के दौरान देवनार बूचड़खाना 4 और 7 सितंबर को बंद रहेगा। यह फैसला कोर्ट के आदेश के बाद लिया गया, जिसमें विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद बूचड़खाने को पर्यूषण पर्व के दौरान एक दिन के लिए बंद रखने का निर्णय किया गया। आदेश के अनुसार, 2015 के निर्णय के तहत गणेश चतुर्थी के दिन भी बूचड़खाना बंद रहता है। इस वर्ष गणेश चतुर्थी और पर्यूषण पर्व का संयोग होने के कारण, बूचड़खाना 7 सितंबर को भी बंद रहेगा। बीएमसी के संबंधित विभाग को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे बंदी के इन दिनों की समीक्षा करें और कुल बंदी के दिनों की संख्या सुनिश्चित करें। बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र के नागरिक निकायों को जैन सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर तत्काल विचार करने और निर्णय लेने का निर्देश दिया था। शेठ मोतीशा लालबाग जैन चैरिटी ने बीएमसी, पुणे, मीरा भयंदर, और नासिक के नगर निकायों को पर्यूषण पर्व के दौरान 31 अगस्त से 7 सितंबर तक पशु वध और मांस बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। ट्रस्ट ने याचिका में बताया कि पर्यूषण पर्व के दौरान पशु वध जैन धर्म की ‘अहिंसा’ की मान्यताओं के विपरीत है और इससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने नागरिक निकायों को निर्देश देते हुए कहा कि जैन समुदाय के ट्रस्ट द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर निर्णय लेने में कोई कानूनी बाधा नहीं दिखती। कोर्ट ने त्योहार की नजदीकी को ध्यान में रखते हुए, अधिकारियों को जल्द से जल्द निर्णय लेने का निर्देश दिया

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